| 1. | भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख दहेज मृत्यु के बारे मे उपधारणा करती है।
|
| 2. | जिस कारण उनके द्वारा दहेज मांगना एवं मृतका की दहेज मृत्यु कारित करना असत्य एवं अस्वाभाविक है।
|
| 3. | साक्ष्य अधिनियम में धारा ११३-क, यह धारा कुछ परिस्थितियां दहेज मृत्यु के बारे में संभावनायें पैदा करती हैं;
|
| 4. | धारा 113-बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार दहेज मृत्यु के बारे में न्यायालय द्वारा उपधारणा की जायेगी।
|
| 5. | प्रदेश में होने वाली कुल हत्याओं का करीब 26 फीसदी हिस्सा दहेज मृत्यु और आत्महत्या में दर्ज होता है।
|
| 6. | दहेज मृत्यु का सालाना आकड़ा नौ हजार से अधिक है, जो एक दशक पहले केवल दो हजार था।
|
| 7. | जबकि दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में असामान्य मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग किया जाना आवश्यक तत्व है।
|
| 8. | दहेज मृत्यु में भी नोशीट बनवाया जाये, जाकर कार्यवाही की जाये तथा कनवेक्शन को देखते हुए सेंसिविटी डेवलप करें।
|
| 9. | साक्ष्य अधिनियम में धारा ११ ३-क, यह धारा कुछ परिस्थितियां दहेज मृत्यु के बारे में संभावनायें पैदा करती हैं ;
|
| 10. | इस गवाह के बयान से भी किसी भी प्रकार से दहेज मृत्यु का मामला अभियुक्तगण के विरूद्व साबित एवं प्रमाणित नहीं है।
|